बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाना
31 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से सरजेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लि., शिराला, जिला सांगली, महाराष्ट्र को 3 फरवरी 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 3 नवंबर 2021 के हमारे निदेश डीओआर.एमओएन/डी-45/12.07.157/2021-22 के माध्यम से 03 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 30 दिसंबर 2021 के निदेश सं डीओआर.एमओएन/डी-57/12.07.157/2021-22 के अनुसार बैंक पर दिनांक 3 मार्च 2022 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 30 दिसंबर 2021 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1469 |