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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते-पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

11 अगस्त 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
शंकरराव मोहिते-पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-23 द्वारा शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज को 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 अगस्त 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की परिचालन अवधि को 25 अगस्त 2023 से 24 नवंबर 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/739

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