12 मई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार इसे 12 मई 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 11 मई 2023 के निदेश सं DOR.MON.D-23/12.07.167/2023-24 के अनुसार, उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 12 अगस्त 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 11 मई 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/219 |