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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला – सर्वसमावेशी निदेश की अवधि बढ़ाना

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

2. चूंकि 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, अर्थात, सीआरएआर (-) 81.01%, निवल मालियत ₹(-)5.86 करोड़ और जमा क्षरण में 41.53% की कमी है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 जुलाई 2024 के सकारण आदेश द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

3. इसके निरस्त होने के पश्चात, बैंक द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (WP No 19767 of 2024) दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई 2024 के अंतरिम आदेश के अंतर्गत अगली सुनवाई की तारीख तक 05 जुलाई 2024 के सकारण आदेश पर रोक लगा दी है।

4. इस तथ्य के मद्देनजर कि बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक पर लगाए गए दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23, जो 24 अगस्त 2024 तक प्रभावी है, को और तीन महीने, अर्थात् 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

5. दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं.BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी:2024-2025/854

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