RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

115419172

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 7 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-40/12.23.292/2024-25 के माध्यम से 24 नवंबर 2024 को कारोबार समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3.  संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1561

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?