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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 के माध्यम से 24 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति तक  निदेश जारी किए। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर  2025 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 24 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से 24 मई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले छह माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त विस्तार और/या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1540

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