बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 24 जून 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 22 जून 2021 के निदेश सं. डीओआर.एमओएन.डी-18/12.22.474/2021-22 के अनुसार बैंक पर दिनांक 24 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 22 जून 2021 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/421 |