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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक– अवधि बढ़ाना

8 अक्तूबर 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस98/10-01-023/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस98/10-01-023/2022-23 की परिचालन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं.एस98/10-01-023/2022-23, बैंक पर 8 अक्तूबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक अगले तीन महीनों के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1016

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