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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

8 अप्रैल 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु को दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S98/10-01-23/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए गए थे, जिनकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-55/10.01.023/2022-23 द्वारा 7 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित 7 अप्रैल 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S98/10-01-23/2022-23 की परिचालन अवधि, जिसे पिछली बार 6 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-55/10.01.023/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 7 अप्रैल 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S98/10-01-23/2022-2023, जिसे पिछली बार 6 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-55/10.01.023/2022-23 द्वारा 7 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था, बैंक पर दिनांक 8 अप्रैल 2023 से दिनांक 7 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें यथावत् रहेंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/38

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