बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना
18 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23 द्वारा श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S558/13-03-225/2022-23, जिसे आखिरी बार दिनांक 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON/D-08/12.23.225/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया था, की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23, अब बैंक पर 19 जुलाई 2023 से 18 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/616 |