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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

7 जुलाई 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को निदेश जारी किया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश देता है कि श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23, बैंक पर दिनांक 9 जुलाई 2023 से 8 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/570

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