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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर - अवधि बढ़ाना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अमानाथ को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलोर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024  के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12.23.001/2024-2025 द्वारा 12 दिसंबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 3 जून 2025  के निदेश सं. DOR.MON/D-14/12.23.001/2025-26 द्वारा 12 सितंबर 2025  तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 सितंबर 2025 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश को 12 सितंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से 12 दिसंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त विस्तार और/या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। 

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।   

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1037

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