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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 4.No.S1412/15-03-552/2022-2023 द्वारा दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 31 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON.D-64/12.22.407/2023-24 द्वारा 3 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 3 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 3 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 3 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1391

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