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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

     भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को
10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 10 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।

3.  संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।    

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1431  

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