बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर – निदेशों को वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर – निदेशों को वापस लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर, कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को जारी उक्त निदेशों को 9 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से वापस लेता है। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/66 |