बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
24 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पाय यथासंशोधित दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश DOS.CO.NSUCBs-West/D-3/S2050/12.07.005/2021-22 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश DOR.MON/D-26/12.22.638/2022-23 द्वारा 24 नवंबर 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश DOS.CO.NSUCBs-West/D-3/S2050/12.07.005/2021-22, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश DOR.MON/D-26/12.22.638/2022-23 द्वारा 24 नवंबर 2022 तक बढ़ाया गया था, के परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दि मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बुलढाणा, महाराष्ट्र को जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 24 नवंबर 2021 के निदेश DOS.CO.NSUCBs-West/D-3/S2050/12.07.005/2021-22, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार 24 नवंबर 2022 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 25 नवंबर 2022 से 24 फरवरी 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे और ये समीक्षाधीन होंगे। निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। 3. इन निदेशों को जारी करने का यह आशय न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1250 |