बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक - अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक - अवधि विस्तार
7 अक्टूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय- समय पर यथासंशोधित, द्वारा द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए जारी 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय समय पर यथासंशोधित, के लागू रहने की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है जिसे पिछली बार दिनांक 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा बढ़ाया गया था। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत एतद्द्वारा निदेश देता है कि द मुधोल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला- बागलकोट, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-11/12.23.094/2018-19, समय- समय पर यथासंशोधित, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 29 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-94/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था, बैंक पर 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2021 तक अगले छः माह के लिए लागू रहेगी तथा यह समीक्षाधीन होगी। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/442 |