बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
08 जुलाई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 05 अप्रैल 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-02/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19, जिसे पिछली बार दिनांक 05 अप्रैल 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-02/12.23.094/2020-21 द्वारा बढ़ाया गया था, की परिचालन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 का निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता पिछली बार दिनांक 05 अप्रैल 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-02/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया था, बैंक पर 08 जुलाई 2021 से 7 जनवरी 2022 तक और छः माह की अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेगा और यह समीक्षाधीन रहेगा। 3. संदर्भित निदेशों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/501 |