बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना
8 जनवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता को पिछली बार दिनांक 05 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.सं.डी-22/12.23.094/2020-21 के माध्यम से 07 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता को पिछली बार दिनांक 05 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-22/12.23.094/2020-21 के माध्यम से बढ़ाया गया था, की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 का निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता को पिछली बार दिनांक 05 जुलाई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.सं.डी-22/12.23.094/2020-21 के माध्यम से 07 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया था, बैंक पर 08 जनवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेगा और यह समीक्षाधीन रहेगा। 3. संदर्भाधीन निदेशों की अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1514 |