RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

108958554

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. AP.DOS.INSP1.No.S89/03-02-097/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 15 नवंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-92/12.22.789/2023-24 द्वारा 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश को 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(श्वेता शर्मा)    
उप महाप्रबंधक 

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1904 

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?