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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 21 नवंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-94/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-125/12.16.051/2023-24 द्वारा निदेश दिया है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को जारी दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 23 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 23 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 23 मई 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।       

(श्वेता शर्मा 
 उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1929     

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