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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 394, केरल- अवधि बढ़ाना

24 फरवरी 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 394, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 394, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-77/12.16.051/2022-23 द्वारा निर्देश दिया है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 394, केरल को जारी दिनांक 23 अगस्त 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23, जिसकी वैधता अवधि छह महीने अर्थात् 23 फरवरी 2023 तक की थी, अब बैंक पर 24 फरवरी 2023 से 23 मई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तआता ये समीक्षाधीन होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1787

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