बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
15 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, निलांगा, जिला - लातूर, महाराष्ट्र को 16 फ़रवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता अंतिम बार 14 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाई गई थी । ये निदेश बैंक पर 15 अक्तूबर 2020 से 14 दिसम्बर 2020 तक अगले दो महीने के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। इन निदेशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं । हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/492 |