भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र
17 सितंबर 2019 भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018-19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पब्लिक डॉमेन में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। रिज़र्व बैंक सभी हितधारकों और जनता से 17 अक्टूबर 2019 तक पॉलिसी पेपर पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है। ये टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400001 को डाक द्वारा या इमेल की जा सकती हैं। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/721 |