मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा पर चर्चा पत्र
मई 2016 में, भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढाँचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया था। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडए के अनुसार, केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार, सीपीआई के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2016 को 2016-2021 की अवधि के लिए सहन सीमा के साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया था। मार्च 2021 में की गई पहली समीक्षा में, इस लक्ष्य को अगले पाँच वर्षों के लिए मार्च 2026 तक बनाए रखा गया था। लक्ष्य की दूसरी समीक्षा अब मार्च 2026 के अंत तक होनी है। इस संदर्भ में, आज आरबीआई की वेबसाइट पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। चर्चा पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर हितधारकों और जनता से 18 सितंबर 2025 तक ईमेल के माध्यम से टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/951 |