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रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों में अनिवासियों की सहभागिता पर प्रारूप निदेश

5 दिसंबर 2018

रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों में अनिवासियों की सहभागिता पर प्रारूप निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार में अनिवासियों की पहुंच पर प्रारूप निदेश जारी किए। प्रारूप निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 31 दिसंबर 2018 तक अभिमत आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रारूप निदेशों पर फीडबैक निम्नलिखित को भेज सकते हैं :

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
पहली मंजिल, मुख्य भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400001

या “ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार में अनिवासियों की पहुंच पर प्रारूप निदेशों पर फीडबैक” विषय लाइन के साथ ई-मेल कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

अप्रैल 2018 में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में प्रस्ताव किया गया था कि अनिवासियों को भारत में रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार में पहुंच प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्रारूप निदेश अनिवासियों को आईआरडी बाजार में पहुंच प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं जिसमें अनिवासियों को परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध किसी भी आईआरडी लिखत का उपयोग करते हुए अपने रुपी ब्याज दर जोखिम की रक्षा करने की अनुमति दी गई है। अनिवासियों को हेजिंग के अलावा प्रयोजनों हेतु विशेषरूप से ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआईएस) में सहभागिता करने की भी अनुमति होगी। इस संबंध में जनता के फीडबैक के लिए प्रारूप निदेश जारी किए जा रहे हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1308

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