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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय की स्थापना) विनियमावली , 2025 का मसौदा

दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. FEMA 22(R)/2016-RB के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में एक शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या एक परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2016 जारी किए थे।

2. समीक्षा के बाद, निम्नलिखित वर्तमान विनियमों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:
  1. भारत में व्यवसाय की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड में ढील देने का प्रस्ताव है।
  2. मसौदा प्रस्ताव निर्देशात्मक से सिद्धांत-आधारित ढांचे में परिवर्तित होकर अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्राप्त होने की आशा है।
  3. गैर-अनुपालन और निष्क्रिय शाखा/कार्यालय को बंद करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

 

3. विनियमों के मसौदे  पर टिप्पणियां/ प्रतिक्रियाएं आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से 24 अक्तूबर 2025 तक विषय पंक्ति “शाखा या कार्यालय पर विनियमों के मसौदा पर प्रतिक्रिया” के साथ प्रस्तुत की जा सकती हैं।

 

 

(ब्रिज राज)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1232

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