बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश पर प्रारूप दिशानिर्देश - बीमा ब्रोकिंग कारोबार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश पर प्रारूप दिशानिर्देश - बीमा ब्रोकिंग कारोबार
29 नवंबर 2013 बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश पर प्रारूप दिशानिर्देश - बीमा ब्रोकिंग कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए 'बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश पर प्रारूप दिशानिर्देश - बीमा ब्रोकिंग कारोबार' जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत/प्रतिसूचना अधिक-से-अधिक 31 दिसंबर 2013 तक ई-मेल से मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजी जा सकती है। यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को विभागीय स्तर पर बीमा ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाए। चूंकि बीमा ब्रोकिंग एक गहन ज्ञान गतिविधि है जिसमें व्यावसायिक विशेषज्ञता अपेक्षित होती है, अत: इसकी अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी जाएगी। बीमा ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से विशिष्ट पुर्नानुमोदन प्राप्त करें। बीमा ब्रोकिंग के लिए स्वीकृत अनुमोदन की वैधता अवधि तीन वर्षों की होगी जो इसके बाद समीक्षा के अधीन होगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1105 |