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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप - संशोधित

8 नवम्बर 2006

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप - संशोधित

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर वर्तमान नीति की समीक्षा करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री सी.एस.मूर्ति) द्वारा प्रस्तुत तकनीकी पेपर का प्रारूप 30 सितंबर 2005 को प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। बैंकों, वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, औद्योगिक संगठनों, मीडिया, जनता और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में मोटे तौर पर कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यापार/सेवा उद्यम, व्यष्टि ऋण, शैक्षणिक ऋण और आवास ऋण शामिल होंगे। सभी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य और उप-लक्ष्य को अब समायोजित निवल बैंक ऋण (निवल बैंक क्रेडिट सहित (प्लस) बैंक द्वारा परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी में सांविधिक चलनिधी अनुपात में न गिने जाने वाले बांड में धारित निवेश) अथवा परोक्ष तुलन-पत्र एक्सपोज़र के समतूल्य ऋण, जो भी पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अधिक हो के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के प्रयोजन के लिए निवल बैंक ऋण की गणना हेतु अब से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक खाता) एफसीएनआर(बी) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) एनआरएनआर की जमाराशियों की बकाया शेष राशि को घटाया नहीं जाएगा। इन दिशा-निर्देशों में व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार लघु और व्यष्टि उद्यमों की संशोधित परिभाषा को भी शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य 2006-2007 की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किये गये अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर संशोधित परिपत्र का प्रारूप अपनी वेबसाइट (/en/web/rbi) पर रखा गया है। संशोधित परिपत्र के प्रारूप के संबंध में अपने अभिमत/टिप्पणी कृपया mailto:cgmincrpcd@rbi.org.in पर भेजें अथवा 022-22610943 या 22610948 पर फैक्स करें।

जी. रघुराज

उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/631

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