द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर दण्ड लगाया गया
19 अप्रैल 2011 द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( सहकारी समितियों पर यथालागू ) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर उन ''निदेशकों/अपने संबंधियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है को ऋण/अग्रिम'' से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1513 |