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राष्‍ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआइजेड) के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

29 फरवरी 2012

राष्‍ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआइजेड) के लिए
मूलभूत सुविधाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकासकर्ताओं को अनुमति दी गई है कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भीतर विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत यथापारिभाषित मूलभूत सुविधाएं उपबल्‍ध कराने के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्राप्‍त करें।

प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआइजेड) की मूलभूत सुविधा ज़रूरतों को ध्‍यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्‍ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआइजेड) के विकासकर्ताओं को भी राष्‍ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्र (एनएमआइजेड) के भीतर विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत यथापारिभाषित मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए ''अनुमोदन मार्ग'' के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपभोग करने की अनुमति दी जाए।  इसके विस्‍तृत ब्‍योरे 29 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र संख्‍या 85 में दिए गए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1394

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