आठ एनबीएफ़सी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण - आरबीआई - Reserve Bank of India
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24 जुलाई 2024 को प्रकाशित
आठ एनबीएफ़सी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
निम्नलिखित आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण:
ii) समामेलन/ विलय/ विघटन/ स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ आदि के कारण एनबीएफसी के विधिक इकाई के रूप में समाप्त होने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण:
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/758 |
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