वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई
3 जून 2019 वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई रिज़र्व बैंक ने 29 जून 2018 की अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा में खामियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में एक प्रवर्तन कार्रवाई रूपरेखा लागू की है। उपरोक्त प्रवर्तन कार्रवाई रूपरेखा के अनुसार, फर्म, मेसर्स एस.आर. बाटलीबॉय एंड कं एलएलपी, सनदी लेखाकारों (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 301003ई) द्वारा किए गए सांविधिक लेखापरीक्षा समनुदेशन में पाईं गई खामियों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक उक्त फर्म को 1 अप्रैल 2019 से आरंभ होकर एक वर्ष के लिए वाणिज्यिक बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षा समनुदेशन हेतु अनुमोदन नहीं देगा। मामले में की गई कार्रवाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को सूचित की गई । योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2848 |