एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया
1 अगस्त 2012 एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते एर्नाकुलम डिस्ट्रीक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम (केरल) पर ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड मेसर्स मिथ्रा एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस कमिटी (एमएपीसी) को बेजमानती ऋण प्रदान करने और रूरल एकेडमी ऑफ मेनेजमेंट स्टडि़ज (आरएएमएस) के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 6(1)(i) और धारा 29(1)(बी) के अंतर्गत उल्लंघन करने और बैंक को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित किए गए अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अन्य उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। उत्तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/181 |