भारत में कतरी रियाल का विनिमय - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में कतरी रियाल का विनिमय
23 जून 2017 भारत में कतरी रियाल का विनिमय भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 3 के साथ पठित धारा 10 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों को प्राधिकृत व्यापारी या मुद्रा परिवर्तक या किसी अन्य तरीके में जिसे रिज़र्व बैंक उचित समझे, प्राधिकृत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली कुछ संस्थाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है, वे भारत में विनिमय अर्थात कतरी रियाल की बिक्री/खरीद का कार्य नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने भारत में कतरी रियाल के विनिमय को प्रतिबंधित करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/3466 |