RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80812673

भारत में कतरी रियाल का विनिमय

23 जून 2017

भारत में कतरी रियाल का विनिमय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 3 के साथ पठित धारा 10 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले प्राधिकृत व्यक्तियों को प्राधिकृत व्यापारी या मुद्रा परिवर्तक या किसी अन्य तरीके में जिसे रिज़र्व बैंक उचित समझे, प्राधिकृत किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली कुछ संस्थाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है, वे भारत में विनिमय अर्थात कतरी रियाल की बिक्री/खरीद का कार्य नहीं कर रहे हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने भारत में कतरी रियाल के विनिमय को प्रतिबंधित करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/3466

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?