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“न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 06 जनवरी 2026 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S7907/08.27.498/2025-26 के द्वारा “न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2137

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