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प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति

20 अक्टूबर 2016

प्राधिकार समापन प्रमाण-पत्र (सीओए) की समाप्ति

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डन कार्ड युटिलिटी लिमिटेड और मेसर्स ओएसएस पेमेंट सल्यूशन प्रा. लिमिटेड को सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) जारी किया था। उक्त प्रमाण-पत्रों की वैधता क्रमशः 31 अक्टूबर 2013 और 31 दिसंबर 2013 तक थी। सीओए के समाप्त होने पर ये संस्थाएं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत सेमी-क्लोज्ड पूर्वदत्त भुगतान लिखत सेवाओं का कारोबार नहीं कर सकती हैं और यदि उल्लंघन किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के तहत इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रेस प्रकाशनी आम जनता की जानकारी के लिए जारी की गई है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/983

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