माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात आय की उगाही और प्रत्यावर्तन - उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात आय की उगाही और प्रत्यावर्तन - उदारीकरण
1 नवंबर 2011 माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात आय की उगाही और प्रत्यावर्तन - उदारीकरण भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात किए गए माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य की राशि निर्यात की तारीख से छह महीने से बारह महीने तक जो 30 सितंबर 2011 तक वैध थी, भारत में उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि के संबंध में छूट एक वर्ष अर्थात् 1 अक्टूबर 2011 से लेकर 30 सितंबर 2012 तक बढ़ाई जाए। विशेष आर्थिक ज़ोन (एसइज़ेड) में स्थित ईकाइ द्वारा निर्यात किए गए माल और सॉफ्टवेयर तथा भारत के बाहर स्थित भण्डार गृहों को किए गए निर्यात का पूर्ण निर्यात मूल्य उगाही और भारत में प्रत्यावर्तन की अवधि के संबंध में प्रावधानों को अपरिवर्तित रखा गया है। अनुदेश 1 नवंबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) के परिपत्र सं.40 द्वारा जारी किए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/677 |