मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों का विस्तार
11 अक्टूबर 2019 मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 2 अप्रैल 2019 को निर्देश के द्वारा मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को निर्देश जारी किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में मुधोल सहकारी बैंक लि., मुधोल, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निर्देश की परिचालन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निर्देश देता है कि मुधोल सहकारी बैंक लि., को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के जारी निर्देश, जिसकी वैधता 07 अक्टूबर 2019 तक थी, को 08 अक्टूबर 2019 से 7 अप्रैल 2020 तक अगले छह माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निर्देश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/919 |