वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लगाए गए निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई - आरबीआई - Reserve Bank of India
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लगाए गए निर्देशों की अवधि बढ़ाई गई
18 सितंबर 2019 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ति से निर्देश जारी किए थे जिनकी अवधि बाद में 13 सितंबर 2019 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अब 14 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर 2019 तक एक महीने के लिए बढ़ाई है। इन निर्देशों द्वारा जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा/अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं। हितबद्ध जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाएसेंस रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाने तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा । योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/724 |