बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)
11 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश DoS.CO.UCBs-North/D-1/12.28.059/2019-20 के तहत 10 जून 2020 से निदेशाधीन है। निदेश की वैधता अवधि, जिसे अंतिम बार 10 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था, को अब दिनांक 08 सितंबर 2021 के निदेश DOR.MON.D-35/12.28.059/2021-22 के माध्यम से 11 सितंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। दिनांक 08 सितंबर 2021 के निदेश की एक प्रति जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/847 |