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बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र

01 अक्‍टूबर 2016

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949
(सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश के अवधि का विस्तार
अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र

अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र पर हमारे दि. सितम्बर 28, 2015 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1 No.D-19/12.22.328/2015-16 के माध्यम से सितम्बर 30, 2015 को कारोबार की समाप्ती से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त लगाए गए निदेश की वैधता को हमारे दि. मार्च 29, 2016 के निदेश तहत छ: माह के लिए बढा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दि. मार्च 29, 2016 के साथ पठित दिनांक सितम्बर 28, 2015 के निदेश की परिचालन अवधि को दि. सितम्बर 28, 2016 के परिशोधित निदेश सं.DCBR.CO.AID/D-08/12.22.328/2015-16 के माध्‍यम से अगले छह माह के लिए मार्च 30, 2017 तक बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दि. सितम्बर 28, 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा. की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/829

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