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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)

11 जून 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना - पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश DoS.CO.UCBs-North/D-1/12.28.059/2019-20 के तहत 10 जून 2020 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश की वैधता अवधि को 10 जून 2021 तक बढ़ाया था, जिसे अब 08 जून 2021 के निदेश DOR.MON.D-12/12.28.059/2021-22 के माध्यम से अगले तीन महीने की अवधि अर्थात 11 जून 2021 से 10 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 08 जून 2021 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/350

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