अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार
29 सितंबर 2020 अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार राज्य सरकारों को COVID-19 रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के स्तर से राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाह असंगतियों को समाप्त करने के लिए लचीलापन प्रदान करने हेतु, 7 अप्रैल 2020 से ओवरड्राफ्ट (ओडी) नियमों में ढील दी गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि (ए) राज्य / संघशासित क्षेत्र द्वारा लगातार ओवरड्राफ्ट रहने के दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से 21 कार्य दिवसों तक वृद्धि की जाए; और (बी) राज्य / संघशासित क्षेत्र द्वारा तिमाही में ओवरड्राफ्ट रहने के दिनों की संख्या को 36 कार्य दिवसों से 50 कार्य दिवसों तक वृद्धि की जाए । ये दोनों छूट फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध हैं। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में वृद्धि और ओडी विनियमों के संबंध में क्रमश: दिनांक 17 अप्रैल 2020 और 7 अप्रैल 2020 को घोषित उपर्युक्त उपायों को 31 मार्च 2021 तक आगे की 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाए। अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/405 |