बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ (उ.प्र) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ (उ.प्र)
27 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ (उ.प्र) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 जुलाई 2022 से 27 अक्तूबर 2022 तक तीन (3) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत 28 जनवरी 2022 को जारी निदेश डीओएस.सीओ.ओसीसीडी/185569/12.28.007/2021-22 द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2022 से निदेशाधीन है। निदेश, जो 27 जुलाई 2022 तक के लिए जारी किए गए थे, की वैधता अवधि को दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश आदेश डीओआर.एमओएन.सं.डी-21/12.28.007/2022-23 द्वारा 28 जुलाई 2022 से 27 अक्तूबर 2022 तक तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। आरबीआई द्वारा उक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/600 |