बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
27 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 अप्रैल 2023 से 27 जुलाई 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/ 2021-22 द्वारा 28 जनवरी 2022 से निदेशाधीन रखा गया है। दिनांक 27 अप्रैल 2023 तक के लिए जारी निदेश की वैधता अवधि को दिनांक 24 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-14/12.28.007/2023-24 द्वारा 28 अप्रैल 2023 से 27 जुलाई 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया गया है तथा ये समीक्षाधीन होंगे। दिनांक 24 अप्रैल 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/131 |
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