बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)
11 दिसंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबीएस-उत्तर/डी-1/12.28.059/2019-20 के तहत 10 जून 2020 से निदेशाधीन है। निदेश की वैधता अवधि, जिसे पिछली बार 10 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया था, अब उसे 08 दिसंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-52/12.28.059/2021-22 के माध्यम से 11 दिसम्बर 2021 से 10 मार्च 2022 तक अगले तीन (03) महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 08 दिसंबर 2021 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1344 |