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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)

11 मार्च 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता
अवधि को बढ़ाया जाना- पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 11 मार्च 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक अगले एक (01) महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 09 जून 2020 के निदेश DoS.CO.UCBs-North/D-1/12.28.059/2019-20 के तहत 10 जून 2020 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश की वैधता अवधि, जिसे पिछली बार 10 मार्च 2022 तक बढ़ाया था, को दिनांक 10 मार्च 2022 के निदेश DOR.MON.D-70/12.28.059/2021-22 के माध्यम से अगले एक (01) महीने की अवधि अर्थात् 11 मार्च 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 10 मार्च 2022 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1846

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