बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना – यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना – यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
21 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 23 अप्रैल 2023 से 22 जुलाई 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2573/12-07-005/2022-23 द्वारा 22 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है। उक्त निदेशों को दिनांक 20 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-64/12.28.085/2022-23 द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-13/12.28.085/2023-24 द्वारा 23 अप्रैल 2023 से 22 जुलाई 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। दिनांक 21 अप्रैल 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह आशय नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/110 |