बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
25 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 अक्तूबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 द्वारा 28 जनवरी 2022 से निदेशाधीन रखा गया है। 27 अक्तूबर 2022 तक जारी निदेश की वैधता अवधि को 21 अक्तूबर 2022 के निदेश DOR.MON.No.D-37/12.28.007/2022-23 के माध्यम से अगले तीन (03) माह की अवधि अर्थात् 28 अक्तूबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 21 अक्तूबर 2022 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह आशय नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1093 |